Uttarakhand Viklang Pension List Check: उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग ने Uttarakhand Disabled Pension List को सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल ssp.uk.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। उम्मीदवार इस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Viklang Pension List Uttarakhand में अपना नाम चेक कर सकते हैं जिन लाभार्थियों का नाम इस सूची में होगा उन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Disabled Pension Scheme उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के नेत्रहीन, बधिर एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों के भरण-पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1500/- रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता केवल उन दिव्यांगजनों को प्रदान की जाएगी, जिनका नाम Uttarakhand Disabled Pension List में होगा। आइए जानते हैं विकलांग पेंशन लिस्ट यूके (name checking in Viklang Pension List UK) में नाम जांचने की प्रक्रिया के बारे में।
Uttarakhand Pension List 2023 ऑनलाइन जांच
स्टेप 1: ssp.uk.gov.in पोर्टल खोलें
स्टेप 2: Divyang Pension का विकल्प चुनें
स्टेप 3: किश्त चुनें
स्टेप 4: अपना जिला चुनें
स्टेप 5: रीजन चुनें
स्टेप 6: अपनी तहसील चुनें
स्टेप 7: ब्लॉक चुनें
स्टेप 8: पंचायत का नाम चुनें
स्टेप 9: गांव का नाम चुनें
स्टेप 10: उत्तराखंड विकलांग पेंशन सूची (Uttarakhand Viklang Pension List) देखें
EPF Pension Hike: खुशखबरी ! पेंशन में होगी 8,500 की बढ़ोतरी
Senior Citizen New Pension Scheme: मिलेगी लाखो की पेंशन हर महीने
उत्तराखंड विकलांग पेंशन सूची ऑनलाइन कैसे जांचें?
Viklang Pension List UK online check करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए:-
स्टेप 1: ssp.uk.gov.in पोर्टल खोलें
Uttarakhand Disabled Pension List चेक करने के लिए सबसे पहले आपको Social Security State Portal ssp.uk.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2: Divyang Pension का विकल्प चुनें
सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खुल जाने के बाद आपको होम पेज पर कई विकल्प मिलेंगे। Divyang Pension List उत्तराखंड चेक करने के लिए Divyang Pension के सामने दिए गए “Click” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: किश्त चुनें (uttarakhand disabled pension list)
जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको विकलांग पेंशन योजना के तहत जारी की गई किश्तों, कुल पेंशनरों, पेंशन राशि आदि का विवरण देखने को मिलेगा। यहां आपको किस्त का चयन करना है, और विस्तार से जानने के लिए आपको नीचे दिए गए “क्लिक” लिंक पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4: अपना जिला चुनें
इसके बाद उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची खुल जाएगी. इस लिस्ट में आपको अपने जिले का नाम सेलेक्ट करना है और उसके सामने दिए गए “Area” लिंक पर क्लिक करना है।
स्टेप 5: रीजन चुनें
जिले का चयन करने के बाद आपको क्षेत्र का चयन करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो URBAN सेलेक्ट करें। यदि आप ग्राम पंचायत की विकलांग पेंशन सूची देखना चाहते हैं तो ग्रामीण का चयन करें | और इसके सामने दिए गए “Click” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 6: अपनी तहसील चुनें
एरिया सेलेक्ट करने के बाद तहसील की लिस्ट खुल जाएगी। यहां आपको अपनी तहसील को सर्च करना है, और उसके सामने दिए गए “क्लिक” लिंक पर क्लिक करना है, जैसा नीचे स्क्रीनशॉट में बताया गया है।
स्टेप 7: ब्लॉक चुनें
तहसील का चयन करने के बाद उस तहसील के अंतर्गत आने वाले प्रखंडों की सूची खुल जाएगी. यहां आपको अपने ब्लॉक को सर्च करना है, और उसके सामने दिए गए “Click” लिंक पर क्लिक करना है।
स्टेप 8: पंचायत का नाम चुनें
ब्लॉक का नाम चुनने के बाद उस ब्लॉक के अंतर्गत पंचायतों की सूची खुल जाएगी। इस लिस्ट में आपको अपनी पंचायत सर्च करनी है और उसके सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करना है।
स्टेप 9: गांव का नाम चुनें
पंचायत का चयन करने के बाद उस पंचायत के तहत गांवों की सूची खुल जाएगी। अपना गांव चुने और उसके सामने दिए गए क्लिक लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 10: उत्तराखंड विकलांग पेंशन सूची देखें (Check Uttarakhand Viklang Pension List)
लिंक पर क्लिक करते ही आप उस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने विकलांग पेंशन सूची उत्तराखंड खुलकर आ जाएगी। इस लिस्ट में चेक करें अपना नाम.
इस प्रकार आप ऊपर बताई गई प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके Uttarakhand Viklang Pension List 2023 चेक कर सकते हैं।
Viklang Pension List UK में नाम शामिल करने की पात्रता
- आवेदक उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए या बीपीएल चयनित परिवार से संबंधित होना चाहिए या मासिक आय रुपये 4000 / – तक होनी चाहिए।
- यदि अभ्यर्थी का कोई पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है। यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र/पौत्र है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
- आवेदक के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया Disability Certificate होना चाहिए।
Online Loan: घर बैठे मिलेगा 20000 का लोन, तुरंत करें ये काम
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगी छप्परफाड़ खुशियां [DA Hike 46%]
विकलांग पेंशन सूची (disabled pension list Uttarakhand) में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- उम्र प्रमाण पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर