Tax Benefit on Home Loan: अधिकांश लोगों के जीवन का सपना अपना घर बनाना होता है। लोग अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी लोगों को घरों के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है. साथ ही होम लोन पर आपको Income Tax में 2 लाख रुपये तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है. इस खबर में हम आपको Home Loan पर मिलने वाले Tax benefit की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। जानें पूरी डिटेल.
बैंक की तरफ से शानदार ऑफर
देश में कई बैंक आपको घर खरीदने के लिए बेस्ट होम लोन ऑफर ( best home loan offers) दे रहे हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर होम लोन (home loan facility at low interest) की सुविधा दे रहे हैं. होम लोन में आपको मंथली EMI चुकानी होती है। होम लोन लेने पर आपको इनकम टैक्स कटौती (income tax deduction) का फायदा मिलता है। हालांकि, कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि होम लोन पर टैक्स कटौती ( tax deduction) का फायदा मिलता है।

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Tax Exemption का लाभ
केंद्र सरकार ने साल 2020–21 में कहा था कि होम लोन पर इनकम टैक्स की सभी पुरानी व्यवस्था साल 2024 तक लागू रहेगी. टैक्स बेनिफिट देने के पीछे सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। हाउसिंग इंडस्ट्री को समान टैक्स बेनेफिट की मदद से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है.
Income Tax में फायदा
किसी भी Home Loan की EMI दो हिस्सों में होती है। पहला है मूलधन और दूसरा है ब्याज की रकम। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के मुताबिक होम लोन के मूलधन के भुगतान पर 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ मिलता है. यह कटौती तभी क्लेम की जाती है जब आप आवासीय संपत्ति खरीदने या बनाने के लिए लोन लेते हैं। साथ ही PF, insurance और fixed deposits जैसी स्कीम्स में निवेश करने पर आपको टैक्स में सामान्य छूट मिलती है।
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कर्ज के ब्याज पर 2 लाख की छूट
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के Section-24 के तहत घर खरीदने वालों को एक वित्त वर्ष में चुकाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट भी मिलती है. हालांकि, इस कटौती का दावा तब किया जा सकता है, जब आप आवासीय संपत्ति खरीदने या निर्माण के लिए home loan ले रहे हों।
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ऐसे समझें मुख्य बातें
आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत, पहली बार घर खरीदने वाले को होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
इनकम टैक्स के Section 24 के तहत आपको 2 लाख रुपये तक के deduction की सुविधा मिलती है.
होम लोन से खरीदे गए दूसरे घर पर आप 1.5 लाख रुपये तक का housing loan tax लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
धारा 80EE के तहत, आप Home Loan EMI के ब्याज वाले हिस्से पर अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत ब्याज राशि पर होने वाली कटौती से अधिक है।