OROP Arrears Supreme Court Order: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 30 अप्रैल, 2023 तक One Rank One Pension scheme के तहत पात्र पारिवारिक पेंशनरों और सशस्त्र बलों के वीरता विजेताओं का बकाया चुकाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने OROP Arrears पर सुप्रीम कोर्ट ने आज One Rank One Pension को लेकर केंद्र को अहम निर्देश दिया है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई लिफाफा बंद रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की बकाया पेंशन के भुगतान का नया फॉर्मूला दिया है. कोर्ट ने पेंशनभोगियों को फरवरी 2024 तक सभी बकाया चुकाने को कहा है।

OROP पेंशनभोगियों को मिलेगा arrears
केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 30 अप्रैल, 2023 तक One Rank One Pension Yojana के तहत पात्र पारिवारिक पेंशनरों और सशस्त्र बलों के वीरता विजेताओं को बकाया राशि देने को कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि 70 साल से ऊपर के पात्र पेंशनधारियों को 30 जून 2023 तक Arrear दिया जाए। शेष पात्र Pensioner को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 समान Installments में या उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
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SC ने OROP पर केंद्र को दिया यह निर्देश
- 6 लाख परिवार पेंशन+शौर्य पुरस्कार वाले पेंशनरों को 30 अप्रैल 2023 तक एरियर दिया जाए।
- 30 जून 2023 तक 70 वर्ष से अधिक आयु के 4 लाख लोगों को बकाया भुगतान करें।
- शेष लगभग 11 लाख लोगों को 30 अगस्त 2023, 30 नवम्बर 2023 एवं 28 फरवरी 2024 तक 3 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है .
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सील बंद लिफाफे में नोट देने पर नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सैनिकों को One Rank One Pension (OROP) बकाये के भुगतान पर केंद्र के विचारों को लेकर सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में इस सीलबंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है, यह निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के विपरीत है.
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