RBI Imposes Restrictions on 5 Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इन दिनों किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन को लेकर बैंकों पर खासी कड़ी नजर रख रहा है। RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर निकासी समेत कई प्रतिबंध लगाए हैं. केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों की खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है.
इस संबंध में RBI ने एक बयान भी जारी किया है। RBI ने अपने बयान में कहा है कि इन सहकारी बैंकों (RBI Restrictions On Banks) पर लगाए गए ये प्रतिबंध छह महीने तक प्रभावी रहेंगे.

RBI के मुताबिक, एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और शिमशा सहकारा बैंक रेगुलर बैंक मद्दुर, मांड्या (कर्नाटक) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैंकों की मौजूदा नकदी स्थिति के कारण इन बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
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हालांकि, उरावकोंडा सहकारी टाउन बैंक, उरावकोंडा (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं।
इन बैंक को RBI को देनी होगी पूर्व सूचना
केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद ये पांचों सहकारी बैंक बिना RBI को पूर्व सूचना दिए न तो ग्राहकों को कर्ज दे सकेंगे और न ही कोई निवेश कर सकेंगे. इसके अलावा, ये बैंक फिलहाल कोई नई देनदारी नहीं ले सकते हैं और न ही अपनी किसी संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
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इस बारे में RBI ने कहा कि पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त कर सकते हैं।
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