केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अगर आपको 22 दिसंबर 2003 से पहले सरकारी नौकरी मिली है तो आप Purani Pension Yojana का चुनाव कर सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिला पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका। 22 दिसंबर 2003 के पूर्व अधिसूचित पदों पर नौकरी पाने वालों को लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन योजना में जाने का मौका
जारी आदेश के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की अधिसूचना की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी 1972 (अब 2021) पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के चौदह लाख से अधिक कर्मचारियों के संगठन National Movement for Old Pension Scheme (NMOPS) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
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NMOPS की दिल्ली इकाई के प्रमुख मनजीत सिंह पटेल ने कहा, ‘केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है। हम केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि मौजूदा New Pension Scheme में संशोधन किया जाए ताकि सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को Old Pension Scheme का लाभ मिल सके।
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New pension yojana से कर्मचारियों में क्यों है नाराजगी?
कर्मचारियों का कहना है कि New pension Scheme किसी भी तरह से न तो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है और न ही सरकार के लिए. कर्मचारियों का कहना था कि NPS में दिया गया अपना चौदह प्रतिशत हिस्सा सरकार अपने पास रखे. इससे ही कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है। NPS Scheme में काटे गए इस पैसे को शेयर बाजार में लगाया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा. NPS में कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी पैसा कटता है और चौदह फीसदी सरकार अपने पास से जमा करती है.
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