Pension New Rules 2023 : सरकार सख्त ! एक गलती और पेंशन-ग्रेच्युटी ख़तम

Pension New Rules : केंद्रीय कर्मचारियों को DA और Bonus देने के बाद अब सरकार ने एक बड़ा नियम बदल दिया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारी इसकी अनदेखी करते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी (Pension and Gratuity) से वंचित होना पड़ेगा।

सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर एक चेतावनी (Pension New Rules) जारी की है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी (Pension and Gratuity) रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा लेकिन आगे चलकर राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं।

Pension New Rules

आपको बता दें कि बदले नियमों के मुताबिक केंद्र की तरफ से सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जो कर्मचारी दोषी होगा उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने (Pension Rule) की कार्रवाई की जाए। सरकार इस बार इस नियम को लेकर काफी सख्त है।

Pension Rule सरकार ने अधिसूचना की जारी

केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 (central civil service rules 2021) के तहत अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में CCS नियम 2021 के तहत बदलाव किया था जिसमें कई नए नियम जोड़े गए हैं। इस Pension Notification में कहा गया है कि यदि केंद्रीय कर्मचारी सेवा के दौरान कोई गंभीर अपराध या लापरवाही करता है तो दोषी पाए जाने पर Retirement के बाद उस कर्मचारी की ग्रेच्युटी और पेंशन बंद कर दी जाएगी।

जानिए कार्रवाई कौन करेगा?

ऐसे अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी में हों शामिल रहे हैं, उन्हें Pension and Gratuity बंद करने का अधिकार दिया गया है।ऐसे सचिव जो उस संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति हुई हो उन्हें Pension और Gratuity रोकने का भी अधिकार दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो दोषी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने के लिए सीएजी को कहा जाएगा, पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार दिया गया है

इस तरह होगी कार्रवाई

जारी Pension New Rules के मुताबिक नौकरी के दौरान इन कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक होगा। अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद दोबारा नियुक्ति होती है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे. अगर किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान लिया है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक रकम वसूल की जा सकती है। विभाग को हुए नुकसान के आधार पर इसका आंकलन किया जाएगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थाई तौर पर या फिर कुछ समय के लिए भी रोका जा सकता है.

Pension Rule में अधिकारीयों को करना होगा ये काम

इस नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी भी प्राधिकरण को आखिरी आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेने होंगे। उसके बाद किसी भी मामले में जहां पेंशन रोकी जाती है वहां कर्मचारियों की न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी।

आपको बता दें कि जो अध्यक्ष रिटायरमेंट कर्मियों की नियुक्ति करते हैं उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया था। कोई कर्मी लेखा परीक्षा से रिटायर हुआ है तो जिम्मेदार कर्मियों की रिटायरमेंट के बाद पेंशन एवं ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार CAG को दिया गया है।

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कर्मचारी से वसूली जाएगी ये राशि

कोई उम्मीदवार पूरी नौकरी के दौरान उन कर्मियों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की जाती है तो संबंधित अधिकारियों को बताना जरूरी होगा रिटायरमेंट के बाद यदि किसी कार्यकर्ता की दोबारा नियुक्ति होती है तो उस कर्मचारी के लिए भी समान दिशानिर्देश लागू होंगे। अगर किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भार लिया है ऐसे कर्मचारियों को पेंशन या ग्रेच्युटी की आंशिक मात्रा वसूल की जा सकती है।

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