Pension New Rules: लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उन्हें सीसीएस पेंशन नियमावली के तहत फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। डीओपीटी की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। वही नियम व निर्देश तय किए गए हैं। जिसके अनुसार परिवार पेंशन का वितरण किया जाएगा। और आश्रितों को इसी नियम के तहत पेंशन का भुगतान करना होता है।
देश के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। डीओपीटी की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। दरअसल, सीसीएस पेंशन नियमावली 2021 के नियम 50 के तहत उन्हें फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा. शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन देने के नियम एवं निर्देश निर्धारित किये गये हैं.

विभाग की ओर से आदेश जारी
विभाग की ओर से आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि पेंशन विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित कर पारिवारिक पेंशन के भुगतान के साथ-साथ किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 के संबंध में किया है।
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CCS (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8)
Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के नियम 50(8) के अनुसार सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर विधवा या विधुर को मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो, पारिवारिक पेंशन देय है। ऐसे मामलों में जहां मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी के एक से अधिक विधवाओं के बच्चे हैं, परिवार पेंशन विधवाओं को समान भागों में भुगतान की जाएगी और विधवा की मृत्यु या अयोग्यता पर, परिवार पेंशन का उसका हिस्सा देय होगा बच्चा या बच्चे जो परिवार पेंशन के हकदार हैं, अनुदान के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करें। यदि विधवा की कोई संतान नहीं है, तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा व्यपगत नहीं होगा, बल्कि अन्य विधवाओं को समान भागों में देय होगा, या यदि ऐसी कोई अन्य विधवा है, तो उसे पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा।
विभाग की ओर से आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि पेंशन विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित कर पारिवारिक पेंशन के भुगतान के साथ-साथ किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 के संबंध में किया है।
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उन मामलों में जहां मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी बिना किसी संतान के एक विधवा द्वारा जीवित रहता है और उसने पात्र बच्चे या बच्चों को भी छोड़ दिया है:
(ए) दूसरी पत्नी को जीवित नहीं, या
(बी) तलाकशुदा पत्नी, या
(सी) एक शून्य या अमान्यकरणीय विवाह से
परिवार पेंशन के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले बच्चे या बच्चे परिवार पेंशन के उस हिस्से के हकदार होंगे जो माता को देय होता अगर वह सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती या अगर वह इस तरह तलाक नहीं हुआ था या अगर शादी शून्य या शून्यकरणीय नहीं थी। ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवा के बच्चे को देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से या शेयरों पर, ऐसा हिस्सा या शेयर व्यपगत नहीं होगा बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चे को देय होगा।
ये रहेंगे नियम
उपरोक्त मामलों में, यदि मृत सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के परिवार में नियम 50 के अनुसार परिवार पेंशन के लिए पात्र बच्चे या बच्चे हैं, तो विधवा को देय परिवार पेंशन का हिस्सा, यदि उसे देय नहीं है, उसे देय। क्या होगा। ऐसे मामलों में जहां पारिवारिक पेंशन जुड़वा बच्चों को देय है, यह ऐसे बच्चों को समान भागों में भुगतान किया जाएगा और जब ऐसा एक बच्चा पात्र नहीं रह जाता है, तो उसका हिस्सा दूसरे बच्चे को वापस कर दिया जाएगा और जब वे दोनों पात्र परिवार पेंशन के लिए समाप्त हो जाते हैं अगले पात्र एकल बच्चे या जुड़वां बच्चों के लिए भुगतान किया जाएगा।
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इस प्रकार आपको लाभ मिलेगा
नियम 63 के अनुसार शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भुगतान आदेश में शासकीय सेवक की पत्नी/पति का नाम यदि जीवित हो तो पारिवारिक पेंशनभोगी के रूप में उल्लेखित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां एक सरकारी कर्मचारी के परिवार में एक से अधिक जीवित पत्नी शामिल हैं, लेखा अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश में सभी पत्नियों के नामों के साथ–साथ परिवार पेंशन में उनके संबंधित शेयरों को इंगित करेगा। यदि किसी सरकारी सेवक के परिवार में एक पत्नी है जो जीवित है, और एक बच्चा है या ऐसी पत्नी से बच्चे हैं जो जीवित नहीं है या तलाकशुदा पत्नी से है या शून्य या शून्य विवाह से है, तो लेखा अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश में इंगित करेंगे।
केवल पत्नी का नाम जो परिवार पेंशन में अपने हिस्से के साथ जीवित है, फिर पेंशनर की मृत्यु पर, पेंशन भुगतान आदेश में इंगित परिवार पेंशन का हिस्सा शुरू में जीवित विधवा को देय होगा और पत्र प्राप्ति पर कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकारी संशोधित पेंशन जारी करेंगे। पेमेंट अथॉरिटी जारी करेगा। जिसमें पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि को पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्शाए जाएंगे।
सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत परिवार पेंशन साझा करने के संबंध में उक्त प्रावधानों को मंत्रालय/विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ में पेंशन संबंधी लाभ से संबंधित कर्मियों के ध्यान में लाएं।
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