सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को One Rank One Pension (OROP) नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि OROP एरियर के भुगतान (payment of OROP arrears) को लेकर 20 जनवरी को जारी अधिसूचना को वापस लेना होगा.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, ‘रक्षा मंत्रालय को कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। इसके बाद ही हम केंद्र की पेंशन बकाया राशि का भुगतान करने के लिए और समय के लिए आवेदन पर सुनवाई करेंगे।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान ( payment of pension arrears ) को लेकर अटॉर्नी जनरल से एक नोट भी मांगा है, जिसमें यह बताना होगा कि कितना भुगतान बकाया है और कितने समय में भुगतान किया जाएगा. केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.
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कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है
यहां तक कि 27 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में भी शीर्ष अदालत ने मंत्रालय में सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई थी और उन्हें मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. मुख्य न्यायाधीश ने रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन से कहा था, “आप सचिव को बताएं कि हम 20 जनवरी को पत्र जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बेहतर होगा कि वह इसे अगली तारीख से पहले वापस ले लें.” …न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखना होगा, या तो सचिव उस पत्र को वापस ले लें या हम एक अवमानना नोटिस जारी करेंगे… कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है।
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OROP की कुल बकाया राशि का भुगतान
शीर्ष अदालत ने पिछले साल मार्च में केंद्र के फार्मूले के खिलाफ वकील बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से Indian Ex-Servicemen Movement (IESM) द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने 9 जनवरी को केंद्र को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को OROP की कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया था। बाद में, सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को OROP Yojana के बकाये के भुगतान के लिए 15 मार्च तक की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
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