NPS to OPS Switch Option: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS से OPS (Old Pension Scheme) स्विच विकल्प (नवीनतम समाचार): Department of Pension and Pensioner’s Welfare (DoPPW) ने कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को CCS ( पेंशन) नियमावली 1972 (अब 2021) के अनुसार अपनी Pension प्राप्त करने के लिए एक बार विकल्प दिया है । यह केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो किसी पद या रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किए गए थे, जो National Pension System (NPS) की अधिसूचना की तारीख से पहले अधिसूचित/विज्ञापित थे।
पात्र कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक वन-टाइम विकल्प का प्रयोग करना होगा। पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करने पर, कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेनी होगी NPS को 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किया गया था। DoPPW के अनुसार, पात्र कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक एकमुश्त विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है
“अब यह निर्णय लिया गया है कि, उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को रिक्ति के एक पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती / नियुक्ति के लिए विज्ञापित / अधिसूचित किया गया था, National pension System के लिए अधिसूचना की तिथि से पहले यानी 22.12.2003 और 01.01.20224 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर National pension System के तहत कवर किया गया है, उसे CCS (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर करने के लिए एक बार का विकल्प दिया जा सकता है। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी कर्मचारी 31.08.2023 तक कर सकते हैं।’
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CCS Pension Rules के तहत कवरेज के संबंध में
केंद्र सरकार के पात्र सिविल कर्मचारी, जो 31 अगस्त तक एकमुश्त विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे NPS द्वारा कवर किए जाते रहेंगे। DoPPW ने कहा कि एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।
DoPPW ने आगे कहा कि CCS Pension Rules के तहत कवरेज के संबंध में मामला, सरकारी सेवक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर, उन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, जिनके लिए उपरोक्त के अनुसार इस तरह के विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है।
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“यदि सरकारी कर्मचारी CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इन निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक नवीनतम जारी किया जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी का NPS account, फलस्वरूप, 31 दिसंबर 2023 से बंद रहेंगे, “DoPPW ने कहा।
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