NPS New Rule: NPS को लेकर बदला बड़ा नियम, अब सब्सक्राइबर को करना होगा ये काम

NPS New Rule: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद नामांकन नियमों को स्पष्ट किया है। PFRDA ने नॉमिनी से जुड़े कई नियमों पर बड़े फैसले करने की बात कही है। पहले NPS में पैसे निवेश करने के बाद अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्थिति में नॉमिनी को पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब इस नियम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

NPS New Rule ये उम्मीदवार बनेंगे नॉमिनी

आपको बता दें कि PFRDA ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के मुताबिक, NPS खाते (NPS Accounts) में जमा पैसे का हकदार केवल नॉमिनी ही होता है। ऐसा कई बार हुआ है जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर नॉमिनी की तलाश नहीं करता और उस सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में PFRDA ने एक सर्कुलर जारी किया है। आइए जानते हैं इस लेख में PFRDA के नए नियम के बारे में पूरी जानकारी।

NPS New Rule PFRDA ने जारी किया एक सर्कुलर

आपको बता दें कि नॉमिनेशन केवल सब्सक्राइबर ही कर सकता है। हालांकि 22 अक्टूबर को PFRDA ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार NPS योजना के तहत कवर किए गए ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इन नियमों के अनुसार विशेष प्रावधान है। इस सर्कुलर के चलते सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर, POP और NPST विभिन्न बिचौलियों की सहायता के लिए कुछ नियमों को बनाया गया है।

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NPS New Rule सब्‍सक्राइबर्स की मृत्यु के बाद बदलेगा ये नियम

अब NPS ने एक नियम बनाया है जिसमें जिन उम्मीदवारों की मृत्यु हो जाती है उनके नामांकन में कोई भी परिवर्तन करना गलत माना जाएगा। अगर उम्मीदवारों की मृत्यु से पहले सब्सक्राइबर का नामांकन किया जाता है तो वो पूरी तरह से मान्य माना जाएगा। एग्जिट रेगुलेशन 3 (सी) और 4 (सी) के अनुसार इस पैसे का हकदार इसके वारिस को ही दिया जाएगा।

NPS New Rule सब्सक्राइबर की पेंशन राशि का भुगतान मिलेगा इन नॉमिनी को

PFRDA विनियम 2015 और उसमें संशोधन के अनुसार सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में सब्सक्राइबर की पेंशन राशि का भुगतान नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम किया जाएगा। वहीं OS के मामलों में अगर किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद नॉमिनी में बदलाव किया जाता है तो इस प्रक्रिया को भी अमान्य माना जाएगा।

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NPS की शुरुआत

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना है। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी। हालांकि 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया था। यह योजना ग्राहकों को उनके नौकरी के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान करने की अनुमति देती है और बची हुई राशि का लाभ रिटायरमेंट के बाद नियमित आय को सुरक्षित करने के लिए कर सकते हैं।

NPS में कौन लोग हो सकते हैं शामिल ?

NPS में शामिल होने के लिए आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस योजना में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को KYC के मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

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