New Income Tax Slab 2023-24 क्या है? | कितनी आय पर, कितना टैक्स लगेगा?

New Income Tax Slab 2023-24: केंद्रीय बजट में सरकार ने 3 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से कर मुक्त (tax free) कर दिया है. इससे ज्यादा आय पर भी अगर 25 हजार रुपये या इससे कम टैक्स है तो वह भी माफ कर दिया जाएगा. यानी सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

आपकी साल भर की आय पर कुल आयकर की गणना करने के लिए आयकर स्लैब की जानकारी आवश्यक है। इस लेख में हम जानेंगे कि Income Tax Slab 2023-2024 क्या है? इसकी मदद से आप अपने Income Tax की गणना कैसे करें?

New Income Tax Slab

New Income Tax Slab: इनकम टैक्स स्लैब 2023-24 क्या है?

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नया इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार है-

  • 0 से 3 लाख रुपए के बीच – NIL (शून्य)
  • 3 से 6 लाख रुपए के बीच 5%
  • 6 से 9 लाख रुपए के बीच- 10%
  • 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच – 15%
  • 12 लाख से 75 लाख रुपए के बीच – 20%
  • 15 लाख से ऊपर – 30%

income tax slab की मदद से tax calculate कैसे करें?

मान लिया सालाना आमदनी 24 लाख रुपए है। इस 24 लाख को हम ऊपर दिए गए 6 टैक्स स्लैब में बांटकर रखेंगे। इसके हिसाब से, इनकम टैक्स की गणना इस प्रकार होगी –

Income Level Tax Calculation Tax Amount

  • 0 से 3 लाख के बीच वाले हिस्से पर टैक्स 00.00 का 00%= 00.00 रुपए
  • 3 से 6 लाख के बीच वाले हिस्से पर टैक्स 3,00,000 का 5%= 15 हजार रुपए
  • 6 लाख से 9 लाख के बीच वाले हिस्से पर टैक्स 3,00,000 का 10%= 30 हजार रुपए
  • 9 लाख से 12 लाख के बीच वाले हिस्से पर टैक्स 3,00,000 का 15%= 45 हजार रुपए
  • 12 लाख से 15 लाख के बीच वाले हिस्से पर टैक्स 3,00,000 का 20%= 60 हजार रुपए
  • 15 लाख से अधिक वाले पूरे हिस्से (9 लाख) पर टैक्स 3,00,000 का 30%= 2 लाख 70 हजार रुपए

कुल टैक्स देनदारी (Total Tax Liability) 3 लाख 75 हजार रुपए

ऊपर दी गई गणना तालिका से स्पष्ट है कि New Tax Slab के अनुसार 24 लाख रुपये की सालाना आय पर कुल 3 लाख 75 हजार रुपये का आयकर बनता है. लेकिन, उसे केवल इतना टैक्स नहीं देना होगा। बल्कि उसे इस आयकर पर अलगअलग स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर और अधिभार जोड़कर अंतिम कर देनदारी का पता लगाना होगा।

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financial year 2023-24 के लिए कितना होगा स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर?

इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से बनने वाले कुल टैक्स पर 4% Health and Education Cess अलग से जोड़ना होगा. ध्यान रहे कि सेस आपकी इनकम के हिसाब से नहीं, बल्कि इनकम टैक्स के हिसाब से लगाया जाता है। उदाहरण के लिए 1000 रुपये के आयकर पर, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की गणना इस प्रकार की जाएगी

  • आयकर की राशि: 1000 रु
  • Health and Education Cess Rate: 4%
  • 1000 का 4%: 40 रुपये होगा
  • अगर किसी व्यक्ति का Income Tax 10,000 रुपये है तो उसे उसका 4% यानी 400 रुपये हेल्थ और एजुकेशन टैक्स के साथ देना होगा.
  • इसी तरह 1 लाख रुपये का Income Tax बनाने पर 4000 रुपये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़कर देना होगा.

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Rate of surcharge for FY 2023-24

सालाना 50 लाख से ज्यादा कमाने वालों को इनकम टैक्स के साथ सरचार्ज भी देना होता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अधिभार की दरें इस प्रकार हैं –

income level surcharge rate:

  • 50 लाख से 1 करोड़ के बीच आय होने पर आयकर का 10% सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा।
  • सालाना आय 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच होने पर इनकम टैक्स का 15 फीसदी सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा
  • सालाना आय 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच होने पर इनकम टैक्स का 25 फीसदी सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा
  • सालाना आय 5 करोड़ से ज्यादा होने पर इनकम टैक्स का 37 फीसदी सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा

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7 लाख की आय पर किसे मिलेगी टैक्स छूट?

जिन लोगों की वार्षिक आय 7 लाख रुपये से कम है, भले ही 25000 रुपये का Tax बनता है, सरकार उसे माफ (छूट) करेगी। यह टैक्स छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत दी जाती है। new income tax slab के मुताबिक 25000 रुपये तक का टैक्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनता है जिनकी सालाना आय 7 लाख रुपये से कम है, इसलिए 7 लाख रुपये तक सालाना आय वालों को अंत में कोई टैक्स नहीं देना होता है.

जिन लोगों का इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 25000 रुपये से ज्यादा होगा, उन्हें सेक्शन 87A के तहत इस टैक्स छूट का फायदा लेने का अधिकार नहीं होगा. इसका मतलब यह है कि 7 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को पूरा टैक्स देना होगा।

50 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ किसे मिलेगा?

2023 के बजट में सरकार ने वेतन या पेंशनभोगियों को 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ लेने का अधिकार दिया है. यह छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16(ia) के तहत दी गई है। आपको उनका लाभ इस प्रकार मिलेगा – मान लीजिए कि एक साल में 12 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इस 12 लाख में से 50 हजार रुपये काट लिए। आयकर स्लैब में 11.50 लाख रुपये की शेष आय को ध्यान में रखते हुए आयकर की गणना करनी होगी।

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50 हजार के इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का इस्तेमाल कोई भी वेतनभोगी या पेंशनभोगी कर सकता है। सरकार की ओर से कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन पर TDS काटने से पहले 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू करने के बाद ही इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं .

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