Family Pension Yojana Latest Update: केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार ने इन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन (Family Pension) बढ़ाने का फैसला किया है। इसके मुताबिक अगर किसी कर्मचारी कि 7 साल से कम की नौकरी में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 30% की जगह 50% फैमिली पेंशन योजना (Family Pension Yojana) का लाभ मिलेगा।
Family Pension Yojana Latest Update
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह की योजना का लाभ दे रही है। इसमें जो महिलाएं विधवा हो जा रही हैं उन्हें 50% प्रतिशत फैमिली पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। फैमिली पेंशन योजना (Family Pension Yojana) के लिए इससे पहले कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था तभी कर्मचारियों के परिवार को 50% Family Pension बनती थी। रक्षा मंत्रालय ने उन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में बढ़त करने का फैसला किया है जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सातवें वेतन आयोग के बाद सरकार ने उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
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Family Pension Yojana परिवार में बच्चों को मिलेगा इसका लाभ
जानकारी के मुताबिक पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग ने दो फैमिली पेंशन (Family Pension) की उच्चतम सीमा को रिवाइज किया है। अगर किसी एक परिवार में बच्चों के माता-पिता दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं तो उन्हें हर महीने 1.25 लाख रुपए की फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वहीं कुछ मामलों में 2.5 लाख का वेतन 30 फ़ीसदी यानी ₹75000 होगा। ₹75000 की राशि बच्चों को फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी।
कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी के समय होने पर मिलेगा ये मुआवजा
आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की 7 साल से कम की नौकरी में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 50 प्रतिशत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। नौकरी के दौरान रक्षा कर्मियों ने जिस व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया होगा सरकार उसे ही मुआवजे की राशि देगी। अगर किसी रक्षा कर्मचारी ने अपनी नौकरी के दौरान किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है और ड्यूटी करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो मुआवजे की राशि परिवार के सदस्य के बीच बराबर बराबर बांट दी जाएगी।
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7th CPC Current Report
पहले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में ₹45000 का लाभ मिलता था। पेंशन रूल 54 (3) के तहत या नियम था। अगर बच्चों को दोनों Family Pension दी जाती थी तो सब रूल (2) के मुताबिक या राशि ₹27000 होती थी। छठे वेतन आयोग के नियम के मुताबिक CCS रूल के तहत अधिकतम पेंशन की राशि ₹90000 के 50 % 30% के हिसाब से 2 फैमिली पेंशन का लाभ मिलता था।
Family Pension क्या है मौजूदा नया नियम ?
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अधिकतम पेंशन की राशि ₹250000 है लेकिन फैमिली पेंशन के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं जिसमें पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन ₹75000 की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी।
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