EPS Pension Scheme : प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति की पेंशन में कई गुना वृद्धि हो सकती है। इस पर EPFO बोर्ड जल्द बड़ा फैसला ले सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS Pension Scheme) 95 के तहत पेंशन में 333 % की बढ़ोतरी हो सकती है।
20 साल की सेवा होने के बाद 2 साल बढ़ेगा वेटेज
कई समय से कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में पेंशन मामले की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबित है। अब तक इसे कई तरह से सुना जा रहा है। यूनियन लगातार इसकी समय सीमा खत्म करने की मांग कर रही है। अगर यह निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में होगा तो कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की बढ़त संभव है। आपको बता दें कि EPS के तहत पेंशन पाने की शर्त में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में 10 साल तक अंशदान करना जरुरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल तक का वेटेज मिलता है।

EPS Pension Scheme में कैसे बढ़ेगी पेंशन?
अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये ही होगी उसमें कर्मचारी चाहे 20 हजार रुपये के मूल वेतन में हो या 30 हजार रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3000 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा।
EPS Pension Scheme में 333 % वेतन में होगी वृद्धि
आपको बता दें कि ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज्यादा समय तक ईपीएफ (EPF) में योगदान देता है तो उसकी सेवा में दो साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह कर्मचारी की 33 साल की सेवा पूरी हुई लेकिन 35 साल के लिए कर्मचारी की पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
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पात्रता
उम्मीदवारों को EPFO का सदस्य होना चाहिए।
प्रारंभिक पेंशन के लिए उम्मीदवार की आयु 50 वर्ष और नियमित पेंशन के लिए
उम्मीदवार की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।
यदि आप 2 वर्ष के लिए पेंशन को स्थगित करते हैं तो आप प्रति वर्ष 4% की दर पर पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
इसके लिए आपने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो।
EPS Pension Scheme 10 साल की सेवा करने वालों को मिलेगा लाभ
अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है तो वह कर्मचारी EPS राशि निकालने के लिए पात्र नहीं होगा। कर्मचारी के कंपनी छोड़ने के बाद और नई नौकरी शुरू करने से पहले ही EPS राशि निकाली जा सकती है। EPS राशि निकालने के लिए EPFO पोर्टल पर फॉर्म 10C का दावा कर सकता है। EPS राशि ऑनलाइन निकालने के लिए कर्मचारी के पास एक UAN होना चाहिए और KYC विवरण UAN से जुड़ा होना चाहिए। ईपीएफओ नियमों के कारण EPS निकालने की अनुमति नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने जितने वर्षों तक काम किया है उसके आधार पर EPS राशि का केवल एक हिस्सा लिया जा सकता है।
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EPS Balance ऐसे करें चेक
उम्मीदवारों को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
उसके बाद मेनू के अंतर्गत ‘कर्मचारियों के लिए’ पर क्लिक करें।
अगले पेज पर ‘सदस्य पासबुक’ पर क्लिक करें।
इसके बाद उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा विवरण दर्ज करें।
अगले पेज पर विभिन्न सदस्य आईडी प्रदर्शित की जाएंगी।
योगदान की कुल पेंशन राशि ‘पेंशन अंशदान’ कॉलम के अंतर्गत प्रदर्शित होगी।
उसके बाद स्टेटमेंट का प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकेंगे।
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