EPS Pension Increase : EPFO सब्सक्राइबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है जिसके चलते अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPS) में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। EPFO ने कर्मचारियों की EPS पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15000 रुपए तय किया गया है।बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की इस सैलेरी लिमिट को खत्म कर सकता है। कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन पर की जा सकती है। EPFO इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को कई गुना EPS पेंशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पेंशन पाने के लिए EPF में 10 साल तक का योगदान करना जरूरी है वही 20 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को 2 साल का वेटेज का लाभ मिलता है। अगर कोई कर्मचारी 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना 15000 रुपए की जाएगी।
EPS Pension Increase मिलेगा इतना लाभ
EPS के पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारियों को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3000 रुपए पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। अगर ईपीएफओ सब्सक्राइबर (EPFO Subscriber) की नौकरी 30 साल है और उन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50000 रुपए है। कर्मचारी पेंशन योजना की मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15000 रुपए वेतन पर ही की जाती थी। इस तरह पेंशन में सिर्फ 7500 मिलता है। पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25000 रुपए पेंशन का लाभ मिलेगा।

EPS Pension Increase 333 फीसदी का होगा इजाफा
आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज्यादा समय तक कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी होने पर 35 साल के लिए ईपीएस पेंशन की गणना की गई है। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
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EPS Pension को लेकर हुआ सुप्रीम कोर्ट में फैसला
EPS पेंशन योजना (EPS Pension Scheme) को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया गया था। इस पेंशन योजना में प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था साल 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई थी। सभी कर्मचारी ईपीएस, ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम की सुविधाओं से ग्रसित हैं। EPS पेंशन की गणना अधिकतम 15000 रुपए वेतन पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले या राशि 6500 रुपए थी।
EPFO सब्सक्राइबर कि सैलरी से हर महीने एक थे अमाउंट पीपीएफ खाते में जमा होता है। इसमें से 8.33 % राशि पेंशन में चली जाती है। इसके साथ ही eps-95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है।