EPFO : 1 नवंबर से EPFO में हुए बड़े बदलाव, 6 करोड़ लोगों को होगा फायदा

EPFO PF Interest : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में 1 नवंबर से ग्राहकों को मिलने वाली पेंशन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जिन ग्राहकों को पेंशन का लाभ दिया जाता है उन सब्सक्राइबर को बड़ी राहत का लाभ मिलेगा। अब जो कर्मचारी कम समय में रिटायर होते हैं उन्हें जमा राशि निकालने की अनुमति होती है। आज इस लेख में जानते हैं कि 1 नवंबर को होने वाले बड़े बदलावों के बारे में पूरी जानकारी।

EPFO Update: EPFO में हुए ये बड़े बदलाव

आपको बता दें कि EPFO ने पेंशन स्कीम (Pension Scheme) के तहत कई बड़े बदलाव करने की बात की है जिसमें से एक बदलाव ये है 6 महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने EPS खाते से निकासी की सुविधा देना भी शामिल है। पूरे देशभर में करीब 6 करोड़ से ज्यादा EPFO सब्सक्राइबर हैं। इसके साथ जिन कर्मचारियों की आयु 34 वर्ष से अधिक है उन कर्मचारियों को इस अनुपातिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस सुविधा से पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय ज्यादा पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

EPFO : 1 नवंबर से EPFO में हुए बड़े बदलाव, 6 करोड़ लोगों को होगा फायदा
EPFO : 1 नवंबर से EPFO में हुए बड़े बदलाव, 6 करोड़ लोगों को होगा फायदा

EPFO के इन ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत

EPFO के बड़े बदलावों से पहले ग्राहकों को 6 महीने से कम की सेवा बाकी रहने पर केवल EPF में जमा किए गए पैसे को निकालने में अनुमति मिली हुई है। लेकिन EPFO के रिटायरमेंट बॉडी फण्ड से लिए गए फैसले के बाद उन सब्सक्राइबर को बड़ी राहत मिलेगी। इस लाभ में उन कर्मचारियों को ही मौका दिया जाएगा जिनकी रिटायरमेंट सेवा में सिर्फ 6 महीने ही बाकि हैं।

EPFO में जमा राशि निकालने पर मिली अनुमति

CBT की तरफ से 232 वीं बैठक में सरकार से यह सिफारिश की गई है कि EPS – 95 योजना के तहत रिटायरमेंट होने वाले कुछ सब्सक्राइबर को पेंशन फंड में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाये। आपको बता दें कि CBT की 232 वीं बैठक केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस योजना के तहत जमा राशि निकालने पर बड़ा फैसला लिया गया है।

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ETF इकाइयों को मिली मंजूरी

आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, बोर्ड ने EPS-95 से छूट को रद्द करने के मामलों में सिफारिश करने की बात कही है। ETF में कर्मचारियों के निवेश के लिए एक मोचन नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर की गणना के लिए आय में की जाने वाली बुकिंग के लिए वर्ष 2018 के कैलेंडर की अवधि के दौरान खरीदी गई ETF इकाइयों के मोचन को भी मंजूरी दी।

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