EPFO Pension Latest Update : कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में Supreme Court बड़ा फैसला सुनाया है इस EPFO Pension Yojana को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी और वैध करार दिया है। कोर्ट ने कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में शामिल नहीं हुआ है इसमें शामिल होने के लिए 6 महीने का समय दिया जा रहा है।
आपको बता दें कि Supreme Court ने Pension Fund में शामिल होने के लिए 15000 रुपए महीने के वेतन को खत्म कर दिया है। यह राशि साल 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा ₹15000 प्रति माह तय की गई थी और संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ₹6500 प्रतिमाह दी जाती थी।
EPFO Pension Yojana में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Supreme Court EPFO Big Decision: जिन कर्मचारियों ने Pension Scheme में शामिल होने का ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया है उन्हें 6 महीने के अंदर ऐसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तिथि तक इस योजना में शामिल नहीं हो सके एक और मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि केरल,राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की योजना में इस शर्त को भी रद्द कर दिया है इसमें कर्मचारियों को ₹15000 से अधिक वेतन पर 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देना होगा।

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EPFO Pension Yojana मिलेगी इतनी राशि
EPFO Pension Calculate: साल 2014 में EPFO की Salary Limit को बढ़ाया गया था पहले या लिमिट ₹6500 थी इसे बढ़ाकर ₹15000 कर दिया गया था। अब इस लिमिट को ₹15000 से बढ़ाकर ₹21000 करने पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा अगर समिति के प्रस्ताव को EPFO Central Board of Trustees लागू कर देता है तो ऐसी स्थिति महंगाई के इस दौर में लाखों कर्मचारियों को बेहद लाभ देगी।
कोरोना महामारी के कारण कई कंपनियां पहले से ही काफी दबाव में काम कर रही हैं। कोरोना महामारी में कंपनी की बैलेंस शीट पर बहुत दबाव पड़ा है ऐसे में सरकार को प्रस्ताव लागू करना चाहिए इसके साथ ही सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। बता दें कि सरकार EPFO पर हर साल करीब 6750 करोड़ रुपए खर्च करती है।
EPFO Pension Scheme में मिलेगा इतना शेयर
Employees Pension Scheme (EPS) एक प्रकार की रिटायरमेंट योजना (Retirement Yojana) है जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है, संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए है। जो उम्मीदवार 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो चुके हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की नौकरी करी होनी चाहिए। कंपनी और कर्मचारी दोनों ही EPF Fund में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का सामान योगदान करते हैं हालांकि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा EPF में और कंपनी के शेयर का 8.33 प्रतिशत EPFO Scheme में और 3.67 प्रतिशत हर महीने EPF में जाता है।
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EPFO Pension Yojana Rules: मिलने वाले लाभ
EPFO Yojana का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने नौकरी काल में कम से कम 10 साल की नौकरी की होनी चाहिए।
यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होता है तो वह Pension का लाभ लेना शुरू कर सकता है।
यदि EPFO का कोई सदस्य पूरी तरह से विकलांग है और 10 साल की सेवा भी नहीं की है उसके बाद भी वह उम्मीदवार पेंशन का हकदार होगा।