EPFO New Rule: कर्मचारी जानें पेंशन के ये नए नियम, वरना नहीं मिलेगा फायदा!

Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) वेतनभोगी लोगों के लिए एक योजना है जो एक निर्दिष्ट सेवा के बाद Pension लाभ प्रदान करता है। इस तरह EPFO के नियमों के मुताबिक कर्मचारी की मूल आय का 12 फीसदी EPFO में जमा होता है, जिसमें से 8.33 फीसदी Pension Account के लिए और 3.67 फीसदी Employees’ Provident Fund (EPF) के लिए अलग रखा जाता है।

हालांकि, अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता है या बीच में ही छुट्टी ले लेता है तो क्या होता है? क्या वे अपना Pension का अधिकार खो देते हैं? EPFO के नियम कहते हैं कि किसी कर्मचारी के सेवाकाल को ध्यान में रखा जाता है, भले ही वे बीच में छुट्टी लेते हों। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति कुछ वर्षों के अंतराल के बाद अपनी नौकरी पर लौटता है, तो उसकी सेवा के पिछले वर्षों को उसके वर्तमान कार्यकाल में जोड़ा जाएगा।

EPFO New Rule

UAN number की आवश्यकता है

EPF की Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी कंपनियों को बदलता है, तो उसकी Unique Account Number (UAN) समान रहती है और उसके बीच के अंतराल को दूर करने के बाद उसकी कुल कार्य अवधि की गणना की जाती है।

आइए एक उदाहरण लेते हैं: यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लिए 7 साल काम करता है और एक साल का ब्रेक लेता है, फिर 4 साल और काम करता है, तो उसकी कुल नौकरी अवधि 11 साल मानी जाएगी।

EPS Pension New Update : दोगुनी होगी पेंशन, हटने जा रही है 15000 की सीमा,जानें नया अपडेट

Old Vs New Pension Scheme : हजारों कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, पेंशन योजना पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Pension Scheme का लाभ उठायें

EPFO scheme वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है, क्योंकि यह सेवानिवृत्ति के बाद Pension का लाभ सुनिश्चित करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पेंशन पात्रता के लिए नौकरी की लंबाई की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे प्रत्येक EPFO subscriber को अवगत होना चाहिए।

PM मोदी ने 18 करोड़ कर्मचारियों के खाते में डाला PF का पैसा, अपना Account ऐसे करें चेक

EPFO : पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, 6 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका सीधा लाभ

लाखों कर्मचारियों की लगी लॉटरी, लागू हुई Old Pension Yojana

इसलिए, यदि आप एक EPFO subscriber हैं और आपने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली है, तब भी आप 10 वर्ष या उससे अधिक की कुल नौकरी अवधि सुनिश्चित करके Pension Yojana का लाभ उठा सकते हैं। इस परिदृश्य में, कर्मचारी EPF pension लाभ का हकदार होगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति 9.5 साल तक काम करता है, तो वह EPFO के नियमों के अनुसार 6 महीने की अनुग्रह अवधि के लिए पात्र है, जो 10 साल के बराबर है.

NIT Meghalaya

Leave a comment