EPFO : पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, 6 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका सीधा लाभ

EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं जिससे करोड़ों ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। दरअसल रिटायरमेंट बॉडी फंड ने 6 महीने से कम समय में रिटायर होने वाले अपने सब्सक्राइबर्स को एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS 95 Scheme) के तहत जमा रकम निकालने की इजाजत दे दी है।

EPFO सीबीटी की अपील पर फैसला

जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा सरकार की गई सिफारिश में 6 महीने से कम की सेवा अवधि वाले सदस्यों को उनके ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा भी शामिल है। आपको बता दें कि देशभर में EPFO के 6.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके साथ ही न्यासी मंडल ने 34 साल से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को इस पेंशन लाभ देने की भी सिफारिश की गई है। यह सुविधा रिटायरमेंट के समय पेंशनभोगियों को अधिक पेंशन प्राप्त करने में मदद करेगी।

EPFO सदस्यों के पास अब यह अनुमति थी

आपको बता दें कि अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ग्राहकों को उनके कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि को ही निकालने की अनुमति दी गई है जिनकी सेवा 6 महीने से कम बची है वह इसका लाभ ले सकते हैं लेकिन रिटायरमेंट बॉडी फंड की तरफ से लिए गए इस बड़े फैसले के बाद अब उन सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इन कर्मचारियों की कुल 6 महीने की सर्विस ही बची है इन सदस्यों को इस सेवा का लाभ मिल सकेगा।

EPFO भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक

सीबीटी द्वारा 232वीं बैठक में सरकार से सिफारिश की गई थी कि ईपीएस-95 योजना (EPS-95 Scheme) में कुछ संशोधन कर रिटायरमेंट होने वाले अंशदाताओं को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के अंशदाताओं को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए।

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आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ईपीएस-95 योजना (EPS-95 Scheme) के तहत जमा निकालने की सिफारिश पर फैसला लिया गया।

इस नीति को मंजूरी भी मिल गई है

रिपोर्ट के मुताबिक श्रम मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि EPFO के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) यूनिट्स में निवेश के लिए रिडेम्पशन पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने 2022 के लिए ब्याज दर की गणना के लिए आय में शामिल किए जाने वाले पूंजीगत लाभ की बुकिंग के लिए कैलेंडर वर्ष 2018 की अवधि के दौरान खरीदी गई ETF इकाइयों के मोचन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPFO के कामकाज पर 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी श्रम मंत्रालय ने मंजूरी दी थी जिसे संसद में पेश किया जाएगा।

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