EPF Calculator : आइये सैलरी से समझे कब बनेंगे करोड़पति

EPF Calculator : प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें ईपीएफ अकाउंट एंप्लॉय (EPF Account Employee) और एंपलॉयर दोनों का बेसिक और महंगाई भत्ता दोनों बढ़ने की बात कहीं जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को डबल ब्याज का फायदा मिलेगा। हर साल EPF Account में जमा राशि पर सरकार ब्याज देती है।

उम्मीदवारों को मिलेगा इतना फायदा

epf deposit amount पर सरकार वर्तमान में 8.1 फीसदी का ब्याज दे रही है। अगर आप इस राशि को रिटायरमेंट तक बाहर नहीं निकालते हैं तो आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही कंपाउंडिंग ब्याज के चलते 58 साल की उम्र तक उम्मीदवार करोड़पति बन सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एंप्लॉय (PPF Account Employee) और Employer 22 को बेसिक और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर 24 फ़ीसदी हिस्सा डिपॉजिट होता है।

EPF Calculator

EPF Account बेसिक सैलरी होगी दोगुनी

आपको बता दें कि ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में जो राशि पेंशन फंड में जाती है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। हर महीने की salary slip में उम्मीदवार देख सकते हैं कि आप की बेसिक सैलरी और DA कितना है। हर कर्मचारी की Basic Salary + Dearness Allowance का 12 फ़ीसदी epf account में जाता है। दोनों फंड को मिलाकर जो पैसा इकट्ठा होता है उस पर ब्याज मिलता है लेकिन इसका फायदा यह है कि compounding interest होने से ब्याज भी डबल हो जाता है।

EPF Account 12 महीने तक का मिलेगा ब्याज

आपको बता दें कि ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में हर महीने जमा पैसे पर ब्याज कैलकुलेट होता है इस पैसे को साल के आखिरी में जमा किया जाता है। EPFO के नियमों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की आखिरी तारीख को बैलेंस राशि में से साल भर में अगर कोई राशि निकाली गई है तो उसे घटाकर 12 महीने का ब्याज निकाला जाता है। EPFO का आकलन करने के लिए मासिक रनिंग बैलेंस को भी जोड़ा जाता है और ब्याज के रेट को 1200 गुना कर दिया जाता है।

EPF Account में मिलेगा 15,000 रुपये

कोई भी व्यक्ति जो 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना में शामिल हुआ है। वह कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उनका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है। इन कर्मचारियों को अब अधिक राशि पर योगदान जारी रखने के लिए अपने नियोक्ता के साथ EPFO को एक संयुक्त घोषणा देनी होगी।

Supreme Court ने उन संशोधनों में से एक को रद्द कर दिया है जिसमें कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देना आवश्यक था। यह माना गया कि सदस्यों को ये अतिरिक्त योगदान करने की आवश्यकता Section of EPF Act 6 A के तहत उपलब्ध नहीं थी। हालांकि इसने इस हिस्से को 6 महीने के लिए टाल दिया है।

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