Bank Close : आए दिन देश में कई नई बैंकें आती है और बिना लाइसेंस के चलती है। यह बैंक ग्राहकों के साथ कई फ्रॉड करती है जिसकी वजह से सरकार इन बैंकों को बंद (Bank Close) करने का फैसला लेती है। अभी RBI ने इसी को देखते हुए दो बैंकों को बंद करने का फैसला लिया है। अगर आपका भी खाता इन दो बैंकों में है तो अपने पैसे को निकाल लें ताकि आपका पैसा फसने से बच जाएं। आज इस लेख में जानते हैं कि वो दो बैंक कौन से हैं जिसे सरकार बंद करने का फैसला कर रही है।
Bank Close
आपको बता दें कि इन दिनों को -ऑपरेटिव बैंक को काफी बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के पुणे के द सेवा विकास को- ऑपरेटिव बैंक (The Seva Vikas Co-Operative Bank) बंद करने का एलान किया है। अब ऐसे में जिन ग्राहकों का खाता इस बैंक में है वह जल्दी अपना पैसा इससे निकाल लें। नहीं तो ग्राहकों बड़ा नुकसान हो सकता है।

दरअसल RBI ने द सेवा विकास को- ऑपरेटिव बैंक (The Seva Vikas Co-Operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने इस बैंक को लेकर बयान जारी किया है कि इस बैंक के पास पूंजी नहीं है और न ही उसके पास आमदनी की संभावनाएं हैं। ऐसे में इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
ग्राहकों को मिलेगा 5 लाख तक की राशि का लाभ
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। DICGC इंश्योरेंस योजना (DICGC Insurance Plan) के तहत बैंकों में जमा 5 लाख तक की राशि का इंश्योरेंस होता है। इस तर्ज पर अगर कोई बैंक दिवालिया होता है या उस बैंक का लाइसेंस रद्द होता है तो उस स्थिति में ग्राहकों को डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है। आपको बता दें कि DICGC भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है। यह कंपनी ग्राहकों को 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है।
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इन बैंकों की सभी सेवाएं हुई रद्द
जिन उम्मीदवारों का खाता सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक (Sewa Vikas Co-Operative Bank) में हैं उन्हें अपना जमा हुआ पैसा निकाल लेना चाहिए। क्योंकि इस बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। इस बैंक में जिन लोगों का खाता है उनके लिए एक बड़ी अपडेट जारी हो गई है। इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने पर अब यह बैंक न तो किसी ग्राहक का पैसा जमा करेगा और न जमा स्वीकार कर सकेगा।
महाराष्ट्र लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हुआ था रद्द
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI कई कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द करती है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि जो इस बैंक के जमा कर्ता हैं वह 5 लाख तक की राशि पर क्लेम कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय बैंक ने रुपी को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द किया था।
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