Atal Pension Scheme: हमारे प्रिय पाठको, आज हम आपके लिए Atal Pension Scheme से संबंधित जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी सन 2015 में Atal Pension Yojana (APY) का प्रारंभ हुआ था तथा इस योजना 60 वर्ष के पश्चात् व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना में लाभार्थी को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक निवेश करना होता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ₹1000 से लेकर ₹5000 तक मासिक पेंशन (Atal Monthly Pension Yojana) दी जाती है। पेंशन की राशि (Atal Pension Amount) दो आधार पर निर्धारित की जाती है पहला व्यक्ति की आयु व दूसरा निवेश। किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर इस Atal Pension Yojana का लाभ उसके परिवार को प्रदान किया जाता है।
Atal Pension Yojana Scheme
सभी जानते हैं कि भारत सरकार वृद्धावस्था के कामकाजी गरीबों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है उनकी सक्षम बनाने में कार्यरत है। atal national pension scheme का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के कारोबारी लोगों को जोखिम से दूर रखना तथा अपनी इच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहन देना है। भारत सरकार ने सन 2015–16 में atal bihari vajpayee pension scheme नामक बजट तैयार कर उसकी घोषणा की। यह योजना NPS संरचना के माध्यम से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी एफ आर डी) द्वारा प्रशासित है।
अटल पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताएं
APY scheme की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे-
- Atal Pension Yojana 2022 / Atal Pension Scheme की स्थापना भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटी कृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों लोगों, वंचित, व श्रमिक को सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना (Sarkari Pension Yojana) के तहत 1000 से 5000 प्रति माह के बीच लाभार्थी को न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है।
- अभिदाता की मृत्यु हो जाने के कारण इसका लाभ अभिदाता की है परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वैच्छिक निकास की अनुमति है वैसे अभी दाताओं को ऐसे मामले में जिन्होंने ए पी वाई के अंतर्गत सरकारी से अनुदान का लाभ लिया है उसके अंशदान पर शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ सरकारी साह अंशदान और सरकारी से अंशदान पर अर्जित उचित आए उसे नहीं दी जाएगी।
Eligibility Criteria for Atal Pension Scheme
यहां पर Atal Pension Yojona के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें इसकी ऑफिशल वेबसाइट से प्रदान किया गया है उसकी चर्चा करेंगे:
- Atal pension Skeem के लिए प्रवेश की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- इसके लिए आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है कभी बेच के आवेदन के पात्र बन सकते हैं।
- इस योजना की परिपक्वता 60 वर्ष पूरे होने पर होती है।
- आपको 60 वर्ष तक इसकी प्रीमियम राशि देनी होगी।
- तभी लाभार्थी को 1000 से ₹5000 तक के बीच की पेंशन प्राप्त हो सकती है।
- प्रीमियम राशि उम्र कम होने पर प्रीमियम राशि भी कम हो जाती है।
- जिस प्रकार व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसी प्रकार प्रीमियम राशि में भी बढ़ोतरी होती चली जाती है।
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अटल पेंशन स्कीम के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची
अब हम यहां पर इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि अटल पेंशन स्कीम के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी तथा उसका संक्षिप्त वर्णन नीचे निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- स्थाई पते का प्रमाण पत्र
- बैंक संबंधी विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
अटल पेंशन स्कीम के लिए पेमेंट कैसे करें
Pension Fund Atal Pension Yojana Scheme: यहां पर हम Atal Pension Scheme Payment किस प्रकार से करें उस पर चर्चा करेंगे जो इच्छुक खाताधारक है वह इसकी पेमेंट के लिए UPI की प्रक्रिया का प्रयोग कर APY Payment Check कर सकते है उसकी पूर्ण प्रक्रिया निम्न है
- सबसे पहले आपको Nation Pension Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा जिसका को दर्ज सत्यापन करना है।
- इसके बाद आप NPS टियर 1 या 2 में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे।
- आपको वर्चुअल अकाउंट वीए का चुनाव करना है।
- इसके बाद आपको बैंक एप्लीकेशन भेज आएगा फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आगे UPI Payment के विकल्प का चयन करना है।
- अपना वर्चुअल अकाउंट नंबर और यूपीआई नंबर दर्ज करें।
- आप UPI PIN डालकर अपना पेमेंट कर दें।
- आपकी Government National Payment Scheme की पेमेंट UPI Payment द्वारा पूर्ण हो चुका है।
Atal Pension Scheme की निकासी प्रक्रिया
- इस पेंशन स्कीम के तहत 60 वर्ष पूरे होने के बाद ही ग्राहक निकासी कर सकता है।
- पेंशन स्कीम योजना में 60 वर्ष से पहले निकासी की अनुमति प्रदान नहीं की जाती।
- लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि उसके पति या पत्नी को प्रदान की जाएगी।
- पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर इस पेंशन का लाभ जो भी व्यक्ति इसका नामिनी बनाया गया होगा उसे प्रदान की जाएगी।
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