Aapki Beti Hamari Beti Yojana: बेटी के जन्म पर सरकार देगी 21000 रुपये, ऐसे भरें फॉर्म

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी ही एक योजना ‘Aapki Beti Hamari Beti’ हरियाणा सरकार ने शुरू की है, जिसका लाभ बेटियों को जन्म लेते ही मिलना शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में..

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना (Aapki Beti Hamari Beti Yojana) की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार SC और BPL परिवारों में जन्म लेने वाली पहली लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये LIC में जमा करती है। साथ ही किसी भी वर्ग की दूसरी पुत्री होने पर भी उतनी ही राशि दी जाती है। यह राशि बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर ही निकाली जा सकती है।

Aapki Beti Hamari Beti Yojana

इस योजना का उद्देश्य

आपकी बेटी हमारी बेटी का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में सुधार करना और लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।

Aapki Beti Hamari Beti Scheme की योग्यता

योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक को योजना सम्बन्धी कुछ निर्धारित पात्रता को पूरा करना आवश्यक होगा, इसे पूरा करने वाले आवेदक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिये आवेदक पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकता है:

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  • योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • Apki Beti Hamari Beti Scheme में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के नागरिक ही योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत यदि आवेदक परिवार की पहली बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है तभी उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा।
  • बालिका के जन्म की सभी जानकारी उनके आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज होनी चाहिए।
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

Haryana Aapki Beti Hamari Beti Yojana में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है बिना पूरे दस्तावेज के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी जिसकी जानकारी आवेदक यहां से प्राप्त कर सकता है।

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  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र
  • बालिका का जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

कैसे करें इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको बच्चों के लिए Schemes पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ABHB (Apki Beti Hamari Beti) पर क्लिक करना होगा। या फिर आप सीधे wcdhry.gov.in/schemes-for-child/abhb/ लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको ‘Aapki Beti Hamari Beti Yojana Form’लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करना होगा।

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इसके बाद आपको बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार नंबर का फार्म भरकर पास के आंगनबाडी केंद्र में जमा करना होगा। इसके बाद फॉर्म की जांच के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

ऑफलाइन प्रक्रिया

Haryana Aapki Beti Hamari Beti Yojana Offline Application Process: आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदक माता-पिता को बालिका के जन्म के 1 माह के अंदर योजना में पंजीयन कराना होगा।
  • इसके लिए सबसे पहले आवेदक परिवार को अपने नजदीकी आंगनबाडी केंद्र जाना होगा।
  • यहां से आपको आवेदन पत्र प्राप्त हो जाएगा।
  • आवेदक को फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म में पूछे गए सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
  • अब आपको इस फॉर्म को आंगनबाडी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में जमा करना होगा।
  • जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और अगर सभी जानकारी सही है तो Balika Yojana का लाभ प्राप्त कर पाएगी।
  • इस प्रकार आपकी योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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योजना को LIC के सहयोग से चलाया गया है

गौरतलब है कि ”Aapki Beti Hamari Beti’ योजना हरियाणा सरकार (Apki Beti Hamari Beti Benefits) एलआईसी के सहयोग से चला रही है. इस योजना की तरह 22 जनवरी 2015 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए 21 हजार रुपये सरकार द्वारा LIC में जमा किए जाते हैं। यह पैसा बालिकाओं को 18 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जाता है। इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/BPL Card धारक ही उठा सकते हैं।

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