7th Pay Commission CGHS Bill Payment New Rules: Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) ने नवंबर 2022 के एक कार्यालय ज्ञापन ( Office Memorandum) में कहा है कि CGHS के तहत सूचीबद्ध अस्पताल (CGHS empaneled hospital) उपचार की समान अवधि के लिए दो अलग-अलग Bill तैयार नहीं कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा, “इन CGHS Bill Payment दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा और CGHS panel से हटाने सहित MOA के नियमों और शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।” CGHS के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में वार्डों का आवंटन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंधित 7th Pay Commission के मूल वेतन स्तर के अनुसार किया जाता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2013 में स्पष्ट किया था कि पैनल में शामिल अस्पताल लाभार्थी या उसके परिचारक को बाहर से अलग से दवाएं/विभिन्न सामान/उपकरण या सामान खरीदने के लिए नहीं कह सकते हैं और CGHS द्वारा निर्धारित पैकेज दर के भीतर उपचार प्रदान करेंगे, जिसमें लागत भी शामिल है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास CGHS card होना जरूरी है। यह कार्ड CGHS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर और मांगे गए दस्तावेज जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।
CGHS इलाज और Billing से संबंधित दिशानिर्देश
स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के संबंध में इलाज और बिलिंग से संबंधित निम्नलिखित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं:
- पैनल में शामिल अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा दवाओं के संबंध में जारी किए गए पर्चे में सामान्य नाम का उल्लेख होना चाहिए।
- सूचीबद्ध अस्पतालों (empanelled hospitals) के विशेषज्ञ अस्पष्ट मूल्य की दवाएं और न ही पोषक तत्वों की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं को निर्धारित नहीं करेंगे।
- एंटीबायोटिक नीति (अस्पताल की) का पालन किया जाना चाहिए और एंटी-फंगल एजेंटों सहित उच्च अंत एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए गठित समिति की सिफारिशों पर एंटिफंगल एजेंटों सहित उच्च गुणवत्ता वाले एंटी-बायोटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए।
- IV Albumin के उपयोग के लिए निर्धारित दिशानिर्देश हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए।
- डिस्पोजल वस्तुओं का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए।
- चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है और इसका वैज्ञानिक तरीके से ही अभ्यास किया जाना चाहिए।
- रोगी को प्रदान की जाने वाली जांच और उपचार विभेदक निदान और शिकायतों, रोगी के इतिहास और नैदानिक परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर किए गए अनंतिम निदान पर आधारित होना चाहिए, जिसे प्रलेखित किया जाना चाहिए।
- जिन जांचों को दोहराया जाता है उन्हें उपचार में मूल्य जोड़ना चाहिए या उपचार के अनुरूप होना चाहिए। उपचार के सुस्थापित स्वरूप का उपयोग किया जाना चाहिए।
- ट्रायल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि दवा/प्रक्रिया के किसी नए या नए रूप का उपयोग किया जाता है, तो यह मौजूदा दवा/प्रक्रिया पर निर्णायक श्रेष्ठता के कारण उस विशेष रोगी के लिए विशेष रूप से संकेत दिया जाना चाहिए।
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CGHS मरीजों के लिए जानना जरूरी
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पैनल में शामिल अस्पताल लाभार्थी या उसके परिवार को बाहर से दवाइयां/विभिन्न सामान/उपकरण या सामान अलग से खरीदने के लिए नहीं कह सकते हैं. इसके अलावा CGHS द्वारा निर्धारित पैकेज रेट के भीतर इलाज कराने को भी कहा। CGHS के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों में वार्डों का आवंटन संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 7th Pay Commission basic pay level के अनुसार किया जाता है।
अस्पताल के बिलों का प्रस्तुतिकरण
- मंत्रालय ने कहा कि बिल में दस्तावेजों को निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए:
- CGHS Card की प्रति
- 75 वर्ष की आयु तक गैर-आपातकालीन/लाभार्थियों में अनुमति पत्र की प्रतिलिपि आपातकालीन प्रमाणपत्र – विवरण सहित
- डिस्चार्ज सारांश की प्रति-विस्तार से
- वैलिड NABH/NABL certificate की कॉपी
- भुगतान के लिए अस्पताल का बिल – कालानुक्रमिक क्रम में बिल के बाद समेकित
- इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित दिन-प्रतिदिन के मेडिकल नोट्स की सुपाठ्य प्रति और कालक्रमानुसार progress chart
- इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित दिन-प्रतिदिन के मेडिकल नोट्स की सुपाठ्य प्रति और कालक्रमानुसार progress chart
- जांच की प्रतियां कालानुक्रमिक क्रम में
- इम्प्लांट से संबंधित चालान की प्रति स्टिकर के साथ यदि कोई हो- भले ही अस्पताल थोक में खरीदा गया हो, बैच संख्या से संबंधित चालान की प्रति संलग्न की जाएगी।
- अन्य कोई प्रासंगिक दस्तावेज।